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चौखा सरपंच का हथियार लाइसेंस निरस्त

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),चौखा सरपंच का हथियार लाइसेंस निरस्त। राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में चौखा ग्राम पंचायत के सरपंच चुन्नीलाल टाक का हथियार लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। डीसीपी वेस्ट विनीत कुमार बंसल ने बताया कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र तथा 32 बोर पिस्टल को निरस्त करते हुए सरपंच को तत्काल हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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डीसीपी बंसल ने बताया कि अनुज्ञाधारी सरपंच चुन्नीलाल टाक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज है,जिसमें धारा 189(2),126(2),115(2), 307 बीएनएएस तथा एससी-एसटी एक्ट की धाराएं 3(1)(आर)(एस) एवं 3(2)(वीए) शामिल हैं। इस प्रकरण में सरपंच को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आरोप है कि सरपंच ने आवेश में आकर उग्र स्वभाव में फायरिंग की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया।

डीसीपी बंसल ने बताया कि सरपंच को वर्तमान में किसी प्रकार का खतरा नहीं है और ऐसे में लाइसेंस रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने गंभीर आरोपों, गिरफ्तारी तथा सरपंच के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने के आदेश जारी किए। चुन्नीलाल टाक के विरुद्ध इससे पहले भी राजीव गांधी नगर और मंडोर थाने में मामले दर्ज हैं।