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  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री की महती योजना है
  • 30 अप्रेल तक ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे है पहला प्रदेश जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा 

जोधपुर, सभागीय आयुक्त डॉ राजेश शर्मा ने संभाग के जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30 अप्रैल तक अधिकाधिक परिवारों के ऑनलाईन पंजीकृत कराने के हर स्तर पर सार्थक प्रयास करने को कहा है।

मुख्यमंत्री की 2020-21 की महत्ती बजट घोषणा है
संभागीय आयुक्त ने जिला कलक्टर्स को कहा कि मुख्यमंत्री चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2020-21 के बजट की महत्वपूर्ण घोषणा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहला राज्य होगा जहां प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले की स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और समाजिक सुरक्षा आर्थिक जनगणना 2011 में पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था। इस योजना में सभी परिवारों का स्वास्थ्य बीमा का कैशलेश लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें आर्थिक रूप से गरीबों को बिना किसी प्रीमियम के यह बीमा मिलेगा जबकि अन्य परिवारों का योजना का लाभ देने के लिए 850 रूपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी परिवार योग्य हैं। उन्होंने जिला कलक्टर्स से अधिकाधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन से जोड़ने को कहा।

30 अप्रैल तक ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन
संभागीय आयुक्त ने बताया कि संभाग के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए चिकित्सा विभाग की वेबसाइट www.health.rajasthan.gov.in पर ओर एसएसओ आईडी से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ई मित्र पर निर्धारित शुल्क देकर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार का जनाधार कार्ड, जनाधार कार्ड रजिस्टेशन रसीद एवं आधार कार्ड जरूरी होगा।

इन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं
सभागीय आयुक्त ने बताया कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभांवत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।

यह ले सकते योजना का लाभ
सभागीय आयुक्त ने बताया कि योजना में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योग्य परिवार सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के योग्य परिवार राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक बिना फीस दिए इस बीमा योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। इन चार श्रेणियों में शामिल नहीं, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार की मेडिक्लेम/मेडिकल नियमों के तहत पात्र नहीं है, वह प्रीमियम का पचास प्रतिशत यानी 850 रुपये भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, तो भी इस योजना से जुड़ सकता है। योजना के तहत चिन्हित बीमारियों के लिए 50 हजार रूपए एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार की बीमा कवर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विभिन्न 10 बीमारियों के 1576 पैकेज शामिल किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन संबंधित पूछताछ के लिए हेल्प लाईन नम्बर 18001806127 से सम्पर्क कर सकते हैं।

सरकारी व संबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा लाभ
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी सरकारी व संबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस बीमा का लाभ मिलेगा।

समाग में योजना में 87367 परिवारों का हुआ अब तक पंजीयन
सभागीय आयुक्त ने बताया कि संभाग में अब तक 87367 परिवारों का पंजीयन हो चुका है। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में 29132, पाली 18565, जैसलमेर 5098, सिरोही 2261, जालोर 16797 व बाड़मेर जिले में 15514 परिवारों को योजना में पंजीयन हो चुका है।

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