जैसलमेर बस हादसे में दो और मौत,मृतकों की संख्या हुई 24
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जैसलमेर बस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे दो और यात्रियों की मौत हो गई है। इन मौतों मौत के बाद अब इस मामले में मृतकों की संख्या 24 हो गई है। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह भाटी ने बताया कि रामदेवरा के एका का रहने वाला बीस साल का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट महिपाल सिंह 35 से 40 फीसदी ही झुलसा था,लेकिन उसके लंग्स में जहरीला धुआं चले जाने से वेंटिलेटर पर रखा गया था।
डॉक्टर के तमाम प्रयास के बावजूद महिपाल की मृत्यु हो गई। महिपाल सिंह एयरफोर्स भर्ती की परीक्षा देने जैसलमेर गया था। शनिवार रात करीब 8.30 बजे मनोज भाटिया (59) पुत्र रामेश्वर भाटिया की भी मौत हो गई। मनोज भाटिया को हादसे के बाद निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया।
अज्ञात शव की भी हुई पहचान
इससे पहले जैसलमेर बस हादसे में जिंदा जले अज्ञात व्यक्ति की पहचान हो गई है। गुरुवार को दो परिजनों ने इसके लिए डीएनए जांच करवाई, जिसके बाद रिपोर्ट का मिलान हुआ। एम्स में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि बस हादसे में मारे गए लोगों में से एक शव के लिए कोई परिजन नहीं आया था। इस बीच सुमेर सिंह (25) की तलाश करते परिजन एम्स मोर्चरी पहुंचे थे,जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल टीम को सूचित किया।
सुमेर सिंह के भाई सवाई सिंह और मां गगन कंवर का सैंपल लिया गया। जांच में मिलान होने पर शव का पोस्टमार्टम कर उन्हें सुपुर्द किया गया।
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अभी तीन गंभीर घायल वेंटिलेटर पर
गत मंगलवार को हुए जैसलमेर बस हादसे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को दो और लोगों ने दम तोड़ दिया है। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि अस्पताल में अभी 10 घायलों का उपचार चल रहा है। इनमें तीन गंभीर घायल वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। अन्य के स्वास्थ्य में सुधार है।
बस मालिक को भी किया गिरफ्तार
बस में आग लगने के मामले में पुलिस ने अब गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ी है। इसी के साथ बस की बॉडी बनाने वाले जैनम कोच क्राफ्टर्स के मालिक जोधपुर में सेक्शन-सात निवासी मनीष जैन को भी गिरफ्तार किया गया है।
जैसलमेर की सदर थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 125,125ए व 106 में एफआइआर दर्ज की थी। अब बीएनएस की धारा 125, 105 व 3 (7) जोडक़र आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या से संबंधित है।