3 आरोपियों को 15-15 साल की कठोर सजा व 2-2 लाख रुपए जुर्माना
अवैध अफीम का मामला
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),3 आरोपियों को 15-15 साल की कठोर सजा व 2-2 लाख रुपए जुर्माना।एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 8 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम के मामले में फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को 15-15 वर्षों का कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक किशन सिंह नाहर ने बताया कि 18 जून 2018 रामेश्वरदास आसूचना अधिकारी एनसीबी जोधपुर यूनिट ने चन्द्रविलास लॉज रेलवे स्टेशन के सामने जोधपुर से राजेश कुमार, योगेंद्र कुमार और अविनाश कुमार को 5.750 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।
किशन सिंह नाहर विशिष्ट लोक अभियोजक एनसीबी जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
अलगअलग स्थानों से दुपहिया वाहन चोरी
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 12 गवाह,82 दस्तावेजी साक्ष्य और 17 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र विश्वनाथ प्रसाद निवासी मुसला जिला गया बिहार,योगेंद्र कुमार पुत्र नरेश प्रसाद निवासी बुनियाद बीघा जिला गया बिहार और अविनाश कुमार पुत्र राजदेव प्रसाद निवासी बुनियाद बीघा जिला गया बिहार को अवैध मादक पदार्थ अफ़ीम रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए सभी को 15-15 वर्ष की कठोर कारावास व 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
