राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,86,873 प्रकरणों का निस्तारण
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,86,873 प्रकरणों का निस्तारण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के निर्देशानुसार एवं अजय शर्मा अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश),जोधपुर महानगर, के निर्देशन में वर्ष 2025 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रविवार 21 दिसम्बर को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत ने बताया कि जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में वर्ष 2025 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलता पूर्वक आयोजन 21 दिसंबर को किया गया,जिसमें न्यायालयों,राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता मंच तथा स्थाई लोक अदालत से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के राजीनामा योग्य लम्बित 31,526 प्रकरणों तथा प्रि- लिटिगेशन में प्राप्त 2,83,839 प्रकरणों,कुल 3,15,365 प्रकरणों को रखा गया।
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में न्यायालयों के लंबित प्रकरण,स्थाई लोक अदालत के प्रकरण,जिला उपभोक्ता मंच के प्रकरण व राजस्व मामलों के कुल 19,829 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया तथा 27,19,27,041 रुपये अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रि-लिटिगेशन के कुल 2,67,044 प्रकरण निस्तारित किए गए तथा 82,09,131 रूपयें अवार्ड राशि पारित की गई। यह वे प्रकरण हैं जो न्यायालयों में संस्थित होने से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं।
इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 2,86,873 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कुल 28,01,36,172 रूपयें की राशि के अवार्ड राशि पारित की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चैक अनादरण से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के 1040 प्रकरणों का निस्तारण जरिए आपसी समझाईश एवं राजीनामे के माध्यम से किया गया तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 10 वर्ष एवं उससे अधिक पुराने 64 प्रकरणों तथा 05 वर्ष से अधिक पुराने 416 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इसी क्रम में इस प्राधिकरण द्वारा गठित बैंच संख्या 02 के समक्ष न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,जोधपुर महानगर में लंबित प्रकरण को रखा गया। उक्त प्रकरण में 29 जून 2024 को सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा मृतक के वारिसानों द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु इस अधिकरण में दावा पेश किया गया था। मृतक की आयु 53 वर्ष थी वह जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत था।
बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड को तलब करने पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता बेंच के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त प्रकरण में बैंच के अध्यक्ष बुलाकी दास व्यास,पीठासीन अधिकारी, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,जोधपुर महानगर,राकेश, रामावत, सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर तथा सदस्य महेन्द्र सिंह राठौड़,अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से सुलह, समझौता वार्ता करवाई गई।
बीमा कंपनी नेशनल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड के अधिवक्ता ऋषि चौहान तथा प्रार्थी के अधिवक्ता संतोष कुमार सांखला द्वारा भी उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु सहयोग प्रदान किया गया।अतः वार्ता उपरांत दोनों पक्षकारान के मध्य राशि 1,03,00,000/-में राजीनामा तस्दीक हुआ तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपने प्रकरण का निस्तारण किया गया।
जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओ, न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कर्मचारियों,संविदाकर्मी,बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओ,प्रशासन,नगर निगम एवं पुलिस विभाग व इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा संपूर्ण योगदान प्रदान करते हुए इस पुनित कार्य को टीम भावना से संपादित किया गया।
